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सालभर में 1500 का रिचार्ज नहीं करते हैं तो जियो फोन वापस नहीं किया जा सकेगा।

जियो ने अपनी वेबसाइट में जानकारी दी है कि अगर आप सालभर में 1500 का रिचार्ज नहीं करते हैं तो फोन वापस नहीं किया जा सकेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को संबोधित करते हुए इंटरनेट डेटा को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन और इस युग का तेल करार दिया। उन्होंने हर भारतीय के लिए किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि वह असीमित ज्ञान व इंटरनेट की ताकत से जुड़ सके। अंबानी ने कहा कि भारत में 4जी दूरसंचार कवरेज एक साल में 2जी नेटवर्क से आगे निकल जाएगा।
गौरतलब है कि कंपनी 1,500 रुपये की जमानती राशि में 4जी फीचर फोन पेश करने जा रही है। डिजिटल इंडिया के सपने का जिक्र करते हुए उन्होंने सहयोग व भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कोई भी कंपनी या सरकार यह काम अकेले नहीं कर सकती। मिलकर ही हम इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
क्या सच में फ्री है अम्बानी का जियो फोन ?
जियो फोन लॉन्चिंग के दौरान मुकेश अम्बानी ने कहा था कि जियो फोन फ्री में दिया जा रहा है लेकिन पहले 1500 रूपये जमा करने होंगे। साथ ही कहा गया था कि यह इस फोन को वापस करने पर वह 1500 लौटा दिए जायेंगे।
लेकिन क्या मुकेश अम्बानी का फ्री फोन का दावा गलत था, क्योंकि अब जियो ने अपनी वेबसाइट में जानकारी दी है कि अगर आप सालभर में 1500 का रिचार्ज नहीं करते हैं तो फोन वापस नहीं किया जा सकेगा। अगर यूजर्स 3 साल बाद फोन देकर 1500 रुपए वापस चाहते हैं तो उन्हें 3 साल में 4500 रुपए का रिचार्ज करना ही होगा। तब जाकर 1500 रुपए वापस मिलेंगे।


यदि आप पहले 12 महीनों के भीतर फोन लौटाते हैं, तो आपको कंपनी को 1500 रुपए और जीएसटी या अन्य कर देने होंगें। वहीं, 12 महीने से 24 महीनों के बीच फोन को वापस करने पर आपको 1000 रुपए और जीएसटी या अन्य कर का भुगतान करना होगा। फोन लेने के 24 महीने से लेकर 36 महीने के बीच इसे वापस करने पर आपको 500 रुपए के साथ ही जीएसटी या अन्य कर चुकाने होंगे।
इन तीनों ही परिस्थितियों में फोन का चालू हालत में होना जरूरी है, तभी आपको रिफंड मिल सकेगा। यदि आपने तय शर्तों के अनुसार, मिनिमम रीचार्ज नहीं किया, तो कंपनी आपका जियो फोन जब्त करने का अधिकार रखती है।
यदि कंपनी फोन को जब्त करती है, तो 'अर्ली रिटर्न चार्जेस' वाला मामला लागू होगा और उसी आधार पर कंपनी आपको रिफंड देगी। फोन लेने के बाद तीन साल का समय पूरा होने के बाद रिफंड लेने के लिए आपको तीन महीनों के अंदर ही फोन को लौटाना होगा। फोन क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं होना चाहिए और वह चालू हालत में होना चाहिए।
तीन साल का समय पूरा होने के बाद यदि तीन महीनों में आप फोन को लौटा पाने में असफल हो जाते हैं, तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं किया जाएगा और इसके लिए कंपनी आपको सूचना भी नहीं देगी। फोन तो जब्त कर ही लिया जाएगा और कंपनी आपके खिलाफा कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

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