बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
           
                       बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन युवा कार्य, खेल एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के राजकीय संकल्प संख्या 338 दिनांक 31.07.86 द्वारा किया गया है । मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के राजकीय संकल्प संख्या 03 दिनांक 04.01.90, युवा  कार्य, खेल एवं संस्कृति विभाग, बिहार  सरकार के राजकीय संकल्प संख्या 353 दिनांक 05.05.05  एवं  कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहर सरकार के राजकीय संकल्प संख्या 13 दिनांक 05.01.06  द्वारा समय-समय पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है ।
                     
                      बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लक्ष्यों  में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के नीति के आलोक में राज्य में खेलों के विकास,प्रसार एवं प्रचार के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका कार्यांवयन करना; भारत सरकार,राज्य सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्य निकायों द्वारा खेलकूद के स्तरोन्न्यनएवं खेल के प्रसार, प्रचार तथा विकास के निमित सौंपी गई योजनाओं को जारी रखना और उनका कार्यान्वयन करना; राज्य में खेलकूदके विकास सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना; राज्य सरकार तथा राज्यस्तरीय विभिन्न खेल संस्थाओं के बीच माध्यम के रुप में कार्य करना; अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय तथा राज्य तथा राज्य स्तरीय टुर्नामेंट का आयोजन तथा संचालन के लिए आयोजकोंको तकनीकि तथा अन्य सहायता देना एवं खेल उपस्कर, खेल सुविधाएँ तथा विशेषज्ञों द्वारामार्ग दर्शन उपलब्ध कराना; सक्रिय अथवा सेवा निवृत खिलाडियों, खेल पदाधिकारियों औरऐसे ही अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए हितकारी योजना बनाना और उनका कार्यांवयन करना;खेलकूद में विशिष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को सम्मानित करना, आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना; खेल और इससे संबंधित विषयों पर संगोष्टी/सम्मेलन आयोजित करना आदि शामिल है ।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उपक्रम नहीं है । बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को सोसाईटीज पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत सोसाईटी के रुप में पंजीकृत रहना है । बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का एसोसिएशन का ज्ञापन (Memorandum of Association) तैयार है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अपने कार्यों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिए नियम/विनियम बना सकेगा ।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्त्तमान संगठन में विभागीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग इसके पदेन अध्यक्ष  हैं। सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं तथा महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण इसके मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी है । सचिव, बिहार राज्य  खेल प्राधिकरण इसके पदेन सदस्य सचिव हैं । निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण) पदेन सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनित पाँच संसद सदस्य / विधान मंडल सदस्य, बिहार ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा मनोनित दो पत्रकार तथा खेल से जुडे अन्य 24 व्यक्ति होटल हैं जिनमें से कम से कम तीन महिला होती हैं ।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक शासी निकाय गठित है । सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण शासी निकाय के सदस्य सचिव है । निदेशक (छात्र  एवं युवा कल्याण) शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त खेल से जुडे अन्य 8 व्यक्ति शासी निकाय के सदस्य होते हैं।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अपने कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु नियमावली बनाता है । वर्तमान में कला,संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सर्कार की अधिसूचना संख्या 139 दिनांक 18.04.2000 द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण नियुक्ति नियमावली-2000(English/हिन्दी)गठित है जिसके अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कर्मचारियों का स्वीकृत बल,उंका वेतनमान,नियुक्ति हेतु आवश्यक अहर्त्ताएँ, सेवा शर्तें निर्धारित हैं।       

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form